सांसद आजम खां को यतीमखाना प्रकरण में दर्ज दो और मामलों में भी गुरुवार को अदालत से जमानत मिल गई है। इसके अलावा सपा नेता वीरेद्र गोयल को भी कोर्ट ने राहत देते हुए दो मामलों में उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। सांसद आजम खां के खिलाफ यतीमखाना प्रकरण में 11 मुकदमे दर्ज हुए हैं। यतीमखाना बस्ती के लोगों ने शहर कोतवाली में दर्ज कराए थे। आरोप है कि सपा सरकार में आजम खां के कहने पर पुलिस और सपाइयों ने उनके मकानों पर बुलडोजर चलवा दिया था। घर में रखी नकदी, भैंस, बकरी आदि लूट ले गए थे। इन मुकदमों में सांसद की ओर से अदालत में जमानत अर्जियां दाखिल की हैं, जिन पर सुनवाई चल रही है।
आजम खां के खिलाफ दर्ज दो मुकदमों में दाखिल जमानत अर्जी पर गुरुवार को सुनवाई हुई। इनमें एक मुकदमा नन्हे पुत्र बहादुर अली की ओर से कराया गया था, जबकि दूसरा मुकदमा कमर पुत्र बदलू ने दर्ज कराया था। इन मुकदमों में आजम पर घर में घुसकर मारपीट करने, तोड़फोड़ करने और चार भैंसे खोलकर ले जाने का आरोप लगाया है। इन दोनों ही मुकदमों में अदालत ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। इसके साथ ही यतीमखाना प्रकरण में सांसद को अब तक चार मुकदमों में जमानत मिल चुकी है। इसके अलावा अदालत ने सपा नेता वीरेंद्र गोयल को भी दो मामलों में कोर्ट ने राहत देते हुए जमानत याचिका मंजूर कर ली है।