सपा सांसद एवं जौहर यूनिवर्सिटी के चांसलर आजम खां के खिलाफ शत्रु संपत्ति कब्जाने में एक और रिपोर्ट दर्ज की गई है। जनपद के अजीमनगर थाने में प्रशासन की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया है। शत्रु संपत्ति कब्जाने की पहले भी आजम पर कई रिपोर्ट हो चुकी हैं।
लेखपाल मनोज कुमार ने अजीमनगर थाने में शनिवार को मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसमें कहा है कि सींगनखेड़ा गांव के रकवे में पाकिस्तान के ताहिर हुसैन खां पुत्र मंजूर खां के नाम संपत्ति दर्ज है, जो जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर है। इस पर जौहर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी का कोई मालिकाना हक नहीं है, फिर भी चहारदीवारी बनाकर आजम खां ने अवैध कब्जा कर लिया गया है। यह लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम एवं अन्य धाराओं के तहत दंडनीय अपराध है।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आजम खां पर 26 किसानों की जमीन कब्जा किए जाने की रिपोर्ट भी दर्ज हैं। कस्टोडियन, कोसी नदी और चकरोड की जमीन कब्जाने के मामले में आजम पर रिपोर्ट दर्ज हैं। इनमें कुछ मामलों में अदालत में सुनवाई चल रही है। जमीन कब्जाने के मामले में लेखपाल की ओर से सांसद आजम खां पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
जौहर ट्रस्ट ने नहीं दिया नोटिस का जवाब, केस दर्ज
रामपुर। सपा सांसद आजम खां के जौहर ट्रस्ट पर भी प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। लोकहित के नाम पर ली गई करीब 160 एकड़ जमीन के मामले में ट्रस्ट को नोटिस जारी किया गया था, जिसका समयवधि में प्रशासन को जवाब नहीं मिला है। जिस पर ट्रस्ट के खिलाफ वाद दायर कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
जिला प्रशासन ने पूर्व में जौहर ट्रस्ट की जमीनों की जांच एसडीएम सदर से कराई थी। जांच में साफ हुआ था कि सपा सांसद आजम खां ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए सपा शासन में जौहर ट्रस्ट के नाम पर सरकार से जमीन ली थी।