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कॉमेडियन कुणाल कामरा पर एयरलाइंस कंपनियों के प्रतिबन्ध पर सुनवाई से इनकार

नई दिल्ली :   दिल्ली हाईकोर्ट ने विमान में यात्रा के दौरान टीवी पत्रकार अर्णब गोस्वामी से अभद्रता करने के आरोप में स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा पर एयरलाइंस कंपनियों की ओर से लगे प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि एयरलाइंस में इस तरह के व्यवहार की इजाजत नहीं दी जा सकती है।

कुणाल कामरा ने अपनी याचिका में कहा था कि इंडिगो ने आंतरिक समिति के किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले ही उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया जबकि अन्य एयरलाइंस जैसे एअर इंडिया, स्पाइसजेट और गोएयर ने भी उन पर इस तरह के प्रतिबंध लगा दिए। याचिका दायर करने से पहले  कुणाल कामरा ने इंडिगो एयरलाइंस को लीगल नोटिस भेजा था। कुणाल कामरा ने इंडिगो एयरलाइंस को भेजे नोटिस में उन पर लगे छह महीने के यात्रा प्रतिबंध को हटाने, बिना शर्त माफी मांगने और 25 लाख रुपये के हर्जाने की मांग की थी।

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