शाजापुर : कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के कारण मध्यप्रदेश के अधिकांश जिलों को लॉक डाउन कर दिया गया है। वहीं कलेक्टर डॉ वीरेंद्रसिंह रावत ने भी शाजापुर जिले को लॉक डाउन कर दिया है। कलेक्टर के इस आदेश के बाद शहर की सडक़ें विरान हो गई हैं, हालांकि बावजूद इसके कई लोग सडक़ों पर अनावश्यक रूप से घूमने पर बाज नही आ रहे हैं जिनसे पुलिस अब सख्ती से निपट रही है।
जनता कफ्र्यू के बाद जिला प्रशासन ने लोगों से अपने घर में रहने की अपील की थी, लेकिन शहर के बाशिंदे अनावश्यक रूप से सडक़ों पर घूमते रहे जिसको लेकर कलेक्टर जिले में लॉक डाउन का आदेश जारी कर दिया। 25 मार्च तक के लिए जारी किए गए आदेश के बाद भी मंगलवार को शहर की सडक़ों पर कुछ गैर जिम्मेदार लोग अनावश्यक कारणों के चलते घूमते नजर आए। इस पर पुलिस ने बस स्टैंड फव्वारा चौराहा, ट्रैफिक पाइंट, कृष्णा टाकिज, आजाद चौक, महूपुरा, टंकी और धोबी चौराहा पर सख्ती दिखाते हुए अकारण ही शहर में घूम रहे लोगों को खदेड़ा और उठक-बैठक भी लगवाई। पुलिस ने बस स्टैंड से दो युवकों को हिरासत में भी लिया।
समाचार लिखे जाने तक उक्त युवकों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नही की गई थी। इसीके साथ पुलिस ने ट्रैफिक पाइंट से गुजर रहे लोगों को रोक कर हम समाज के दुश्मन हैं और हमें घर में रहने का कोई अधिकार नही है, इस तरह के श्लोगन लिखी तख्तियां पकड़ाईं और उनका फोटो लेकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
-ब्लीचिंग का घोल बनाकर शहर में कराया छिडक़ाव
उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस ने विश्वभर में हाहाकार मचा रखा है और इस महामारी ने भारत में भी तेजी से अपने पैर पसार लिए हैं। ऐसे में प्रशासन ने ऐहतियातन के तौर पर जिले को लॉक डाउन कर दिया है। वहीं मंगलवार को नगरपालिका द्वारा ब्लीचिंग का घोल बनाकर शहर में छिडक़ाव कराया गया, ताकि कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि कोरोना को खत्म करने की जंग में सहयोग करें और अपने घरों से बाहर नही निकलें।
-वाहनों के संचालन पर 31 मार्च तक रोक
विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नावेल कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। ऐसी स्थिति में कोरोना वायरस के संभावित सामुदायिक संक्रमण के फैलाव को रोकने के उद्देश्य से मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार ने लोकहित में संपूर्ण राज्य में, मध्यप्रदेश व अन्य राज्यों के समस्त सार्वजनिक यात्री वाहनों तथा रोड़वेज, लोक परिवहन सेवा, संविदा वाहन, प्रक्रम वाहन, टैक्सी कैब, मैक्सी कैब तथा ऑटो रिक्शा आदि राज्य से बाहर जाने, अन्दर आने तथा राज्य के भीतर संचालन पर 31 मार्च 2020 तक रोक लगाई है। यह आदेश मालवाहनों, निजी उपयोग की वाहनों तथा आवश्यक आपातकालीन सेवाओं के लिए उपयोग में लाए जाने वाले एवं शासकीय ड्यूटी में संलग्न वाहनों पर लागू नही होगा। आपातकालीन स्थिति में संबंधित जिला कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं परिवहन प्राधिकारी आवश्यकतानुसार सार्वजनिक यात्री
-वाहनों के संचालन की अनुमति प्रदान कर सकेंगे।
विदेश से आने वाले व्यक्तियों की सूचना देने हेतु कन्ट्रोल रूम
कोरोना वायरस से जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए विदेशों एवं अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों की सूचना देने के लिए जिला मुख्यालय पर कन्ट्रोल रूम बनाया गया है, जिसका दूरभाष क्रमांक 07364-226727 है। इसी तरह जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर डॉ वीरेन्द्रसिंह रावत ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को भी कन्ट्रोल रूम बनाकर विदेशों से आने वाले व्यक्तियों की सूचना ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित हल्का पटवारी, सचिव, कोटवार एवं शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय के राजस्व निरीक्षक, वार्ड प्रभारी आदि से संकलित करने के लिए कहा है।