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कोरोना: बलरामपुर मे धारा 144 लागू,31मार्च तक बंद रहेगे यह प्रतिष्ठान

फरीद आरजू
बलरामपुर17मार्च।कोरोना वायरस के चलते नेपाल सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के बलरामपुर मे जिला अधिकारी(डीएम)ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करते हुए आगामी 31 मार्च तक जिले के सभी सिनेमा हाल और व्यायाम शालाओ को बंद करने का आदेश जारी किया है।

जिला अधिकारी करूणा करूणेश ने मंगलवार को यहाँ यह जानकारी दी।उन्होने बताया कि कोरोना वायरस के खतरे की आशंका को देखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आगामी 31 मार्च तक जिले के सभी सिनेमाघरों और व्यायामशालाओ को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।

उन्होने बताया कि लाउडस्पीकर के जरिये जिले भर मे आदेश का प्रचार प्रसार करने का निर्देश सभी थानाध्यक्षो को दिया गया है।उन्होने बताया कि आदेश का उल्लंघन करने पर सम्बंधित के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाई की जायेगी।

उधर कोरोना वायरस से जिले को सुरक्षित रखने के लिए उद्देश्य से बलरामपुर से लगी नेपाल की 82 किलोमीटर की सीमा पर सतर्कता बढा दी गयी है।मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा०घनश्याम सिंह ने बताया कि नेपाल से आने वाले लोगो की सघन जाँच की जा रही है।बार्डर क्षेत्र मे स्थापित स्क्रीनिंग चेक पोस्टो पर तैनात चिकित्सको को कोई संदिग्ध मरीज मिलता है तो उसे तुरन्त जिला चिकित्सालय मे बनाए गये आइसोलेशन वार्ड मे भर्ती कराए जाने का निर्देश दिया गया है।

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