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चीन के राष्ट्रपति पर कोरोना फैलाने का आरोप, मुजफ्फरपुर कोर्ट में सुनवाई

चीन के वुहान प्रांत से शुरू हुआ कोरोना वायरस का मामला अब बिहार की एक अदालत में पहुंच गया है। मुजफ्फरपुर की अदालत में सोमवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत में चीन के राजदूत सुन वीदोंग के खिलाफ कथित तौर पर कोरोनो वायरस फैलाने की साजिश रचने के आरोप में शिकायतवाद (परिवादपत्र) दायर किया गया है। वकील ओझा ने बताया कि कोर्ट ने दायर परिवादपत्र पर अगली सुनवाई के लिए 11 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है।

मुजफ्फरपुर के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (पश्चिमी) की अदालत में स्थानीय वकील सुधीर कुमार ओझा ने एक शिकायतवाद दायर कर आरोप लगाया है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत में चीन के राजदूत सुन वेदोंग ने दुनिया में कोरोनोवायरस फैलाने की साजिश रची थी।

कहा गया है कि आरोपितों ने साजिश के तहत कोरोना वायरस का इजाद किया। इसका उद्देश्य इसे बायोलॉजिकल हथियार के रूप में प्रयोग कर विश्वशक्ति बनना था। इसका नाम ‘वुहान-400’ रखा था। साजिश के तहत कोरोना वायरस का प्रयोग किया गया है।

इससे काफी संख्या में लोगों की मौत हुई है। परिवादपत्र में धारा 269, 270, 109, 120बी के तहत आरोप लगाया गया है। भारत में कोरोनावायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या अब तक 114 हो गई है। इस महामारी को लेकर देशभर में दहशत बनी हुई है।

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