नरसिंहपुर : नोवल कोरोना वायरस- सीओव्हीआईडी- 19 भारत सहित कई देशों में फैल रहा है। भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश सरकार इसकी रोकथाम के लिए कई कदम उठा रही है। इसी अनुक्रम में औषधि नियंत्रण के आदेशानुसार जिले के रिटेलर एवं होलसेलर औषधि विक्रेताओं के द्वारा दवा, मास्क एवं सेनेटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं कालाबाजारी रोकने तथा उचित दाम पर बेचे जाने के संबंध में औषधि निरीक्षक श्री प्रदीप अहिरवार ने गुरूवार 19 मार्च को जिले में स्थित कई दवा दुकानों का निरीक्षण किया।
औषधि निरीक्षक श्री अहिरवार ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित सांई इंटरप्राइजेस, सांतनु मेडिकल एजेंसी गाडरवारा, हरि मेडिकल हॉल गाडरवारा, रवि मेडीकोज गाडरवारा, जीएम मेडीकल स्टोर गाडरवारा और एस एंड ए ग्लोबल गाडरवारा को निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मास्क एवं सेनेटाइजर का क्रय एवं विक्रय का रिकार्ड चेक किया गया। दवाओं के क्रय एवं विक्रय रिकार्ड मांगे गये तथा रिकार्ड प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। उचित जबाव न प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
निरीक्षण के दौरान दवा व्यापारियों को निर्देश दिये हैं कि जिले के प्रत्येक मेडीकल स्टोर संचालक अपने- अपने प्रतिष्ठान में साबुन एवं पानी की व्यवस्था रखें और समय- समय पर हाथ धोते रहे। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा जा सकता है। कोरोना वायरस से बचाव संबंधी पोस्टर को अपनी दुकान में ऐसे स्थान पर प्रदर्शित करें जहां से आम आदमी को दृश्य हो। यदि कोई व्यक्ति खांसी, बुखार एवं सांस लेने में तकलीफ की दवाई लेने दुकान पर आता है, तो उसे तत्काल डॉक्टर से मिलने की सलाह दें एवं खांसी व बुखार की औषधियां केवल डॉक्टर के पर्चे पर ही बेचें।
स्वयं भी मास्क पहन कर मरीजों को दवा का विक्रय व वितरण करें। मास्क एवं सेनेटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है। इसके पालन में मास्क एवं सेनेटाइजर का विक्रय निर्धारित दर पर ही करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि उक्त निर्देशों का पालन न किये जाने पर उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जावेगी। उन्होंने सभी औषधि विक्रेताओं से आशा व्यक्त कि है कि वे नोवल कोरोना वायरस- सीओव्हीआईडी- 19 को फैलने से रोकने एवं इसके बचाव में आम नागरिकों एवं शासन को पूर्ण सहयोग प्रदान करें।