कोरोना की महामारी से बचने और रोकथाम के लिए यूपी के 16 जिलों में आज से लॉकडाउन है। इस दौरान लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं, बहुत जरूरी होने पर ही लोग बाहर आ सकेंगे। सरकार ने कुछ जरूरी चीजों की दुकानों को खोलने के आदेश जारी किए हैं। आज से जिन जिलों में लॉकडाउन हैं उनमें लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, नोएडा, मुरादाबाद, आगरा, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली, सहारनपुर, मेरठ, आजमगढ़, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत शामिल है।
अधिकांश शहरों में लोग सुबह सुबह ही खरीददारी करने निकल पड़े। लोगों को डर है कि कहीं पूरी तरह से सब बंद ना हो जाए। हालांकि सरकार और स्थानीय जिला प्रशासन बार बार इस बात को कह रहा है कि एक साथ घर से बाहर ना निकले लेकिन लोग मानने को तैयार ही नहीं है। गोरखपुर के अलीनगर में सब्जी की दुकानों पर सुबह लोगों की भारी भीड़ दिखी। इसी तरह दवा की दुकानों पर भी लोग पहुंचे। वैसे सभी जिलों में मॉर्निंग वॉक करने वालों की संख्या में भी भारी कमी दिखी। लोग घर में ही योग करते दिखे।
लखीमपुर-खीरी : आजादी के बाद पहली बार हुए लॉक डाउन को लेकर प्रशासन खासा सख्त है। सुबह से छोटी-छोटी दुकानें भी नहीं खुलीं। रोडवेज बस डिपो पर सन्नाटा पसरा रहा। एक भी वाहन सड़क पर चलता नजर नहीं आया। अभी तक प्रशासन उन दुकानों, पेट्रोल पम्प की लिस्ट तैयार नहीं कर सका है, जिनको खोलने की छूट दी जाएगी। प्रशासन ने जिले की सभी सीमाओं पर सुबह 6 बजे बैरिकेटिंग कर दी है। किसी बाहरी व्यक्ति या वाहन को जिले में घुसने की अनुमति नहीं है।
बरेली में लॉक डाउन, खुल गए किराना स्टोर
कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए बरेली में 25 मार्च तक लोग डाउन का ऐलान किया गया। सोमवार को सुबह से ही सब्जी और किराना स्टोर खुल गए। लोग घरों से सामान लेने के लिए दुकानों पर पहुंच गए। दूध और जरूरत का सामान खरीदने के लिए खासी भीड़ दुकानों पर लग गई। हालांकि दवा सब्जी और किराना स्टोरों को छोड़कर बाकी मार्केट बंद है। सड़कों पर भी आवाजाही शुरू हुई है। एटीएम सुबह 8 बजे ही खोल दिए गए।
इन पर रहेगी पाबंदी
- सभी नागरिक आपातकालीन स्थिति को छोड़कर अपने घरों में बंद रहेंगे।
- सार्वजनिक परिवहन आपातकालीन व जरूरी सेवाओं को छोड़कर पूरी तरह बंद रहेगा।
- सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, दुकानें, शैक्षणिक संस्थान, निजी प्रतिष्ठान, रेस्टोरेंट, होटल आदि बंद रहेंगे।
- विदेश से आने वाले नागरिकों की निगरानी की जाएगी। उन्हें होम कोरनटाइन में रखना होगा।
- सोशल डिस्टेंसिंग गाइड लाइन का करें पालन।
- टैक्सी, आटो-रिक्शा के संचालन समेत किसी भी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- सभी दुकानें, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, कार्यालय व कारखाने, कार्यशालाएं व गोदाम बंद रहेंगे।
- सार्वजनिक स्थल पर पांच से ज्यादा लोग जुटने पर धारा-144 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इन सेवाओं को रहेगी छूट
- दवा की दुकानें, किराने का सामान, होमडिलीवरी का ई-कामर्स।
- दैनिक वस्तुओं की आपूर्ति।
- स्वास्थ्य सेवाएं।
- समाचार पत्र एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया।
- अस्पताल, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, टर्मिनलों, खाद्य एवं आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले मालवाहक के सभी प्रकार के परिवहन पर छूट होगी।
- बिजली पानी से संबंधित कार्यालय एवं बिलिंग सेंटर।
- अग्नि नागरिक सुरक्षा और आपातकालीन सेवाएं।
- ताजे फल एवं सब्जियों की आपूर्ति एवं पेय पदार्थों की आपूर्ति।
- पशुओं के लिए चारे की आपूर्ति खुली रहेंगी।
- खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी इकाइयां खुली रहेंगी।
- पेट्रोल पंप व सीएनजी पंप खुलें रहेंगे।
- दूध एवं डेयरी प्लांट, स्वास्थ्य उपकरण से जुड़ी निर्माण इकाइयां।
- बैंक एवं एटीएम, बीमा कंपनियां, दूरसंचार सेवा प्रदाता एवं अन्य संचार सेवाएं।
- पोस्ट आफिस, गेहूं व चावल से जुड़ा आवागमन पर।
- आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं से जुड़ी सेवाएं व संबंधित कार्य।