
यूपी इंडस्ट्रीज के लिए भी आदेश जारी किए गए हैं। जिसके मुताबिक रिफाइनरी, सीमेंट, रसायन, उर्वरक उद्योगों को भी चलाने की अनुमति होगी। वस्त्र उद्योग परिधान को छोड़कर, फाउंड्रीज, पेपर, टायर, चीनी मिलें को चलाने की भी अनुमति होगी। कॉमन एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट को भी चलाने की अनुमति होगी।