नरसिंहपुर : न्यायालय कलेक्टर नरसिंहपुर ने रेत खनिज के अवैध भंडारण का एक प्रकरण में मध्यप्रदेश रेत नियम 2018 के तहत जप्तशुदा 4 हजार घन मीटर रेत खनिज राजसात करने का आदेश दिया है। साथ ही अनावेदक सतीश पटैल पिता कमल पटैल निवासी बुधगांव तहसील गोटेगांव के विरूद्ध दो करोड़ 40 लाख रूपये का अर्थदंड व पर्यावरणीय क्षति के रूप में दो करोड़ 40 लाख रूपये की राशि अधिरोपित की है।
इस तरह अनावेदक के विरूद्ध 4 करोड़ 80 लाख रूपये का अर्थदंड लगाया है। इस सिलसिले में कलेक्टर श्री दीपक सक्सेना ने खनिज अधिकारी को आदेशित किया गया है कि वे उक्त राशि बसूल करने की विधिवत कार्रवाई करें और रेत खनिज का नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित करें।
इस सिलसिले में प्रकरण की कार्यवाही खनि निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार 16 मई 2019 को ग्राम सांकल तहसील गोटेगांव के शासकीय खसरा नम्बर 303/ 6, रकवा 1.311 हे. के अंशभाग पर अनावेदक सतीश पटैल पिता कमल पटैल निवासी बुधगांव तहसील गोटेगांव द्वारा 4 हजार घनमीटर रेत खनिज का अवैध भंडारण किया जाना पाया गया है। खनिज निरीक्षक द्वारा अनावेदक पर मध्यप्रदेश रेत नियम 2018 के नियम 23 के तहत रायल्टी राशि का 60 गुना दो करोड़ 40 लाख अर्थदंड तथा उतनी ही राशि पर्यावरण क्षतिरूप के रूप में अधिरोपित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। प्रतिवेदन के साथ मौका पंचनामा, जप्तीनामा, सुपुर्दगीनामा, कथन, नक्शा एवं खसरा की प्रति संलग्न की गई है।