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‘लखनऊ: CAA ‘वसूली पोस्टर’ हटाने के आदेश, मौलाना सैफ अब्बास का बयान- हुकुमत को समझना चाहिए क़ानून से ऊपर कोई नही’

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ के चौराहे पर प्रदर्शनकारियों के पोस्टर लगाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाते हुए होर्डिंग्स को हटाने का आदेश दिया है। वही मौलाना सैफ अब्बास ने कहा की वह हाईकोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते है।

मौलाना सैफ अब्बास ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा की, हुकुमत को समझना चाहिए क़ानून से ऊपर कोई नही है। देश के संविधान और क़ानून ने यह बताया है कोई भी सरकार क़ानून से ऊपर नहीं है।

कोर्ट का फैसला तानाशाही रवय्या अपनाने वालो के लिये सबक है। हमारी लड़ाई संविधान को बचाने के लिये चल रही है। मुल्क का संविधान हर एक को जीने और आज़ादी का हक़ देता है।

बता दे की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ के चौराहों पर प्रदर्शनकारियों की होर्डिंग लगाने को लेकर हाईकोर्ट ने खुद मामले का संज्ञान लेते हुए रविवार को लखनऊ कमिश्नर और डीएम को तलब कर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज सोमवार दोपहर 2 बजे चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए लखनऊ शहर में लगे पोस्टर को प्रशासन से हटाने को कहा है।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ बिल्कुल कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। इस दौरान लखनऊ में जिला प्रशासन ने हिंसा के दोषियों के नाम, फोटो और पते के साथ चौराहों पर बड़े-बड़े होर्डिंग लगवाए थे। हार्डिंग में दर्ज दोषियों से जुर्माने की रकम भी वसूलने की बात कही थी। कहा गया था 30 दिन के अंदर पैसे जमा नहीं करते हैं तो उनकी संपत्ति कुर्क करने की भी चेतावनी दी गई थी।

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