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लॉकडाउन में ढील देने के केरल के फैसले पर केंद्र ने जताई आपत्ति, कहा- यह आदेश का उल्लंघन

नई दिल्ली: केरल सरकार की ओर से केंद्र सरकार के निर्देशों से हटकर लॉकडाउन के दौरान अपने राज्य में कुछ और छूट दिए जाने को लेकर केंद्र सरकार ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है. केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से केरल सरकार के मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में केंद्र सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए ना कि अपने आदेशों को अनावश्यक तरीके से लागू कराया जाए.

केंद्र सरकार की तरफ से यह पत्र 19 मार्च को केंद्रीय गृह सचिव ने केरल सरकार के मुख्य सचिव को लिखा है. इसके पहले केरल सरकार ने अपने राज्य में 20 अप्रैल से यानी लॉकडाउन के दूसरे चरण में नाई की दुकान, रेस्टोरेंट, बुक स्टोर, लोकल वर्कशॉप, चार पहिया वाहनों में दो से ज्यादा लोग, दोपहिया वाहनों पर दो लोग और कुछ दूरी की बसों को भी चलाने के लिए कहा था.

केंद्र सरकार के पास जब इस विषय में सूचना आई तो केंद्रीय गृह सचिव ने अपने पत्र में कहा कि लॉकडाउन के दौरान नाई की दुकान, रेस्टोरेंट, बुक स्टोर, लोकल वर्कशाप(गैराज), शहरी क्षेत्रों में आनेवाले छोटे उपक्रमों के खुलने की इजाजत नहीं होगी.

केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार के इस आदेश को गाइडलाइन्स का उल्लंघन बताते हुए कहा कि यह पूरी तरह से नियमों की अवहेलना है. जो महामारी के इस दौर में नहीं की जा सकती. साथ ही सरकार की ओर से भेजे गए पत्र में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का भी हवाला दिया गया है. पत्र में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए.

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