36 सौ करोड़ के वीवीआईपी चौपर डील केस के मनी लांड्रिंग केस में कारोबारी रतुल पुरी का गैरजमानती वारंट लेने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को अदालत में अर्जी दायर कर दी। इस अर्जी पर अदालत बृहस्पतिवार को सुनवाई कर सकती है।
राउज एवेन्यू अदालत के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार के समक्ष दायर अर्जी में ईडी ने कहा कि रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को खारिज हो चुकी है। इसके बाद वह न जांच में सहयोग कर रहा है और न उसका कोई अता-पता है। रतुल पुरी को मंगलवार को जांच में शामिल होना था, लेकिन वह ईडी कार्यालय नहीं पहुंचा।