रतलाम : पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल पर स्थिएत सभी पेंशनधारियों/बुजूर्गों को रेलवे अस्पताल न जाकर बाहर मेडिकल स्टोर से दवा खरीदने के निर्देश स्वास्थ्य एवं रेल मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, जिसका बाद में रेलवे अस्पताल द्वारा भुगतान कर दिया जाएगा।
मंडल रेल प्रवक्ता जितेन्द्र कुमार जयंत ने सोमवार को बताया कि कोविड-19 आपदा के दौरान सोशल डिस्टेंनसिंग (सामाजिक दूरी) को बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य एवं रेल मंत्रालय द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं जिसके तहत सी.जी.एच.एस.(सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्था स्कीम) के तहत आने वाले रेलकर्मचारयों/सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों एवं उनके परिवार वालों के लिए मासिक दवाइयां बाहर के मेडिकल स्टोर से लेने हेतु कहा गया है ताकि रेलवे अस्पतालों को भीड़भाड़ से मुक्त रखा जा सके। यह व्यवस्था 30 अप्रैल तक लागू की गई है। बाद में उक्त सभी लोगों द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर उन्हें भुगतान कर दिया जाएगा। वर्तमान में सभी अस्पतालों को कोविड-19 के मरीजों के लिए तैयार रखने की व्यवस्था की जा रही है।
कोरोना वायरस के प्रभाव केा देखते हुए रेलवे अस्पतालों में सिर्फ सर्दी/खांसी/बुखार के मरीजों को ही प्राथमिकता से देखा जा रहा है तथा सिर्फ उनसे संबंधित दवाईयॉं ही उपलब्ध करवाई जा रही है। रेल कर्मचारियों/सेवानिवृत्त कर्मचारियों से अनुरोध है कि अतिआवश्यक होने पर ही रेलवे अस्पताल आएं। यदि आवश्यक हो तो रेलवे डॉक्टरों से फोन पर संपर्क कर सलाह ले सकते हैं।
वर्तमान में देखा गया है कि कोरोना वायरस से सबसे अधिक मृत्यु 60 वर्ष से उपर वालों की हुई है अर्थात उनमें इस बीमारी के फैलने की संभावना अधिक होती है अत: यथासंभव घर में ही रहें। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने हेतु सामाजिक दूरी बनाए रखना आवश्यक है।