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अदनान सामी को चुकाना होगा 50 लाख का जुर्माना !!!

सामी ने साल 2003 में मुंबई में 8 फ्लैट और 5 पार्किंग स्पेस खरीदे थे। भारतीय नियमों के तहत अगर पाकिस्तान का कोई भी नागरिक भारत में निवेश करता है या प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जानकारी देनी होती है। सामी ने फ्लैट खरीदने से पहले आरबीआई को कोई जानकारी नहीं दी थी।

विधि विशेषज्ञ जे.पी. सिंह की कलम से 

फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (फेमा) के अपील न्यायाधिकरण ने प्रख्यात गायक और अब भारत की नागरिकता ले चुके अदनान सामी पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह मामला सामी के मुंबई में फ्लैट और पार्किंग स्पेस खरीदने से जुड़ा है। बॉलीवुड सिंगर अदनान सामी की मुंबई स्थित प्रॉपर्टी जब्त होने से बच गयी है। सामी पर फेमा के अपील न्यायाधिकरण ने नियमों का उल्लंघन करने पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम भरने के लिए अदनान सामी को तीन महीने का समय दिया गया है। जुर्माना भरने का यह आदेश 12 सितंबर को जारी हुआ था।

गौरतलब है कि अदनान सामी ने साल 2003 में मुंबई में 8 फ्लैट और 5 पार्किंग स्पेस खरीदे थे। तब वह पाकिस्तानी नागरिक थे। भारतीय नियमों के तहत अगर पाकिस्तान का कोई भी नागरिक भारत में निवेश करता है या प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जानकारी देनी होती है। सामी ने फ्लैट खरीदने से पहले आरबीआई को कोई जानकारी नहीं दी थी।विदेशी नागरिकों के लिए जो प्रॉपर्टीज वे खरीदतें हैं उसकी जानकारी आरबीआई को देना अनिवार्य होता है। दरअसल, भारतीय कानून के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बाहरी देश का नागरिक है और वह भारत में प्रॉपर्टी लेता है या किसी तरह का निवेश करता है तो उसे इसकी सूचना आरबीआई को देनी होती है।

अदनान सामी द्वारा इस बारे में सूचना नहीं देने की बात पता चलने पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत ईडी ने सिंगर पर साल 2010 में 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए उनकी प्रॉपर्टीज सीज कर दी थीं। इसके खिलाफ अदनान ने अपीलेट ट्राइब्यूनल कोर्ट में अपील की थी। इस पर अब ट्राइब्यूनल का फैसला आया है।

इस प्रॉपर्टी डील के बाद अदनान सामी पर केस दर्ज हुआ था। साल 2010 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सामी पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए थे। फैसले के खिलाफ सामी ने अपील न्यायाधिकरण में अपील की। जिसके बाद 12 सितंबर को फैसला सुनाते हुए अपील न्यायाधिकरण ने जुर्माने की रकम को 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया है।

अपील न्यायाधिकरण ने कहा कि अदनान सामी ने भारत में रहते हुए और काम करते हुए इस प्रॉपर्टी को खरीदा था। संपत्ति को भारतीय मुद्रा में खरीदा गया था। इसपर लिया गया लोन भी सामी ने चुका दिया है। इस केस में किसी भी तरह से फॉरन एक्सचेंज शामिल नहीं है, इसलिए विदेशी मुद्रा का कोई नुकसान नहीं हुआ है। वह आयकर भी दाखिल करते हैं। इसलिए उनकी संपत्ति को सीज नहीं किया जाए, लेकिन उन्हें जुर्माने के तौर पर 50 लाख रुपये भरने होंगे। वह तीन महीने के भीतर जुर्माना राशि जमा करें। सामी इस मामले में 10 लाख रुपये जमा भी करवा चुके हैं। अदनान सामी को 2016 में भारतीय नागरिकता मिल चुकी है।

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