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“चुनाव में भाग लेने वाले अधिवक्ता अपना बैनर/पोस्टर तत्काल हटवा लें”

अधिवक्ता पूरे शहर से अपना बैनर/पोस्टर तत्काल हटवा लें

प्रयागराज।

दिनांक 20.11.2023 को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मा0 न्यायमूर्ति श्री महेश चन्द्र त्रिपाठी एवं मा0 न्यायमूर्ति श्री प्रशान्त कुमार की संयुक्त पीठ द्वारा रिट-सी सं0-28528/2023 में पारित आदेश के अनुपालन में समस्त अधिवक्ताओं/सम्भावित प्रत्याशियों एवं उनके समर्थकों को सूचित किया जाता है कि मा0 उच्च न्यायालय परिसर के अन्दर, कारिडोर में, दीवारों तथा न्यायालय परिसर के बाहर अथवा पूरे शहर में किसी भी तरह की प्रचार सामग्री जैसे कि पोस्टर/ बैनर/हैण्डबिल/स्टिकर/होर्डिंग्स न लगाएँ, साथ ही साथ पूर्व मंे लगाए गए पोस्टर/बैनर/हैण्डबिल/स्टिकर/होर्डिंग्स इत्यादि एक सप्ताह के अन्दर हटवा दें अन्यथा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने पर सम्बन्धित अधिवक्ता/प्रत्याशी/समर्थक पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के द्वारा कार्यवाही की जाएगी।

अतः हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में भाग लेने वाले अधिवक्ता हाईकोर्ट परिसर के आस-पास अपना बैनर/पोस्टर तत्काल हटवा लें।

संयुक्त सचिव प्रेस श्री अमरेन्दु सिंह ने अवगत कराया कि वर्ष 2023 के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय अधिवक्ता लिपिक (पंजीकरण और आचरण) के तहत अधिवक्ता लिपिक के पैनल की तैयारी के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाने की तिथि निबन्धक उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या-15331/टप्प्प्ब्.117 दिनांकित 25.11.2023 के द्वारा दिनांक 02.12.2023 तक बढ़ा दी गई है।

अधिवक्ता के क्लर्क के रूप में पंजीकरण चाहने वाले सक्षम प्राधिकारी के यहाँ आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए www.allahabadhighcourt.in पर सम्पर्क कर सकते हैं।

(अमरेन्दु सिंह)
संयुक्त सचिव प्रेस

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