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“पूरे भारत में वकीलों को कोट/ गाउन/ रोब्स पहनने की आवश्यकता नहीं”

COVID-19 के मद्देनजर BAR COUNCIL OF INDIA ने लिया फैसला

पंकज श्रीवास्तव

सुप्रीम कोर्ट के बुधवार को जारी सर्कुलर के बाद गाउन और राब्स पहनने से वकीलों को ङेस कोड में छूट देने के बाद बार कौंसिल आफ इंडिया(BCI) ने गुरुवार 14 मई को एक प्रशासनिक आदेश जारी करते हुए दोहराया है कि पूरे देश में अधिवक्ताओं के लिए यह आदेश समान है। पूरे देश में अधिवक्ताओं को गाउन और राब्स पहनने से डे़स कोड में छूट रहेगी।

“देश के सभी सम्मानित अधिवक्ताओं की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया गया है(बार कौंसिल आफ इंडिया रेजुलेशन दिनांक 13.05.2020) कि मेडिकल सलाह और माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए परिपत्र दिनांक- 13.05.20 पर भी विचार करते हुए वर्तमान में अधिवक्ता “सादा सफेद शर्ट/ सफेद सलवार कमीज़ / सफेद साड़ी के साथ बैड” पहन सकते हैं।”

चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति एस ए बोबडे* ने बुधवार को एक सुनवाई के दौरान कहा कि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट से निर्देश जारी किए जाये कि वे ड्रेस कोड से गाउन और राब्स को हटाएं।
मुख्य न्यायाधीश ने एक वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा कि जजों और वकीलों को कुछ समय के लिए जैकेट और गाउन नहीं पहनना चाहिए क्योंकि यह “वायरस को पकड़ना आसान बनाता है”।

पंकज श्रीवास्तव अधिवक्ता उच्च न्यायालय
प्रयागराज

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