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मुख्य कोषाधिकारी आगरा के विरुद्ध दायर याचिका

अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार मिश्र
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आगरा के मुफ़ीदे आम इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव की विधवा श्रीमती शशि श्रीवास्तव 80 वर्ष से अधिक की उम्र होने के बाद भी उनकी पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण मुख्य कोषाधिकारी आगरा द्वारा न किए जाने के विरुद्ध दायर याचिका पर स्थाई अधिवक्ता से उक्त संबंध में अनुदेश प्राप्त करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति श्री चंद्रधारी सिंह ने उपरोक्त आदेश याची के अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार मिश्र को सुनकर दिया है। मामले की अगली तिथि 7 अक्टूबर 2025 नियत की गई है।

उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्त्री श्रीमती शशि श्रीवास्तव की आयु का निर्धारण प्रदेश सरकार के शासनादेश के अंतर्गत मुख्य चिकित्साधिकार आगरा द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड में परीक्षण के पश्चात याचिकाकर्त्री की आयु 86 वर्ष घोषित की थी। नियमानुसार, 80 वर्ष की आयु पर पेंशन का पुनर्निर्धारण होता है और उसके प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात पेंशन के पुनः पुनरीक्षण के नियम हैं। किन्तु याची के पारिवारिक पेंशन के पुनः निरीक्षण की उसके बार बार अनुरोध के बावजूद मुख्य कोषाधिकारी आगरा द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई जबकि इस संदर्भ में अपर आयुक्त आगरा एवं अपर निदेशक पेंशन एवं कोषागार आगरा द्वारा कई बार मुख्य कोषाधिकारी आगरा को निर्देश जारी किए गए थे।

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