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दुष्कर्म के आरोपी की सशर्त जमानत मंजूर

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की सशर्त जमानत मंजूर

प्रयागराज।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विरोधाभासी बयानों के चलते 12 वर्ष की नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। याची 12 मार्च 25 से जेल में बंद था।

यह आदेश उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायाधीश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने सूरज कुमार की अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है। अर्जी पर अधिवक्ता अक्षय कुमार सिंह और ऋतेश कुमार सिंह ने बहस की। इनका कहना था कि पीड़िता ने स्वयं ही कहा है कि ब्लीडिंग हो रही थी, सड़क के किनारे उसे छोड़ दिया गया था जहां से पुलिस ले आई। यह भी कहा कि पिता ने मारा तो घर छोड़ दिया था।

मेडिकल जांच में डाक्टर को दिए बयान में सहमति बताई। कहा उसे अलीगढ़ ले जाया गया था। एफ आई आर विवेचना अधिकारी और मजिस्ट्रेट को दिये बयान में विरोधाभास है। याची के खिलाफ मिर्जापुर की कोतवाली चुनार में एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़िता की मां का आरोप है कि उसकी 12 साल की लड़की को याची 6 मार्च 25 को घर से भगा ले गया है।

याची अधिवक्ता का यह भी कहना था कि एफआईआर दर्ज करने में तीन दिन की देरी की गई है।

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