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झूठा हलफनामा देकर दूसरा वकील नियुक्त करने पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने झूठा हलफनामा देकर दूसरा वकील नियुक्त करने पर दो दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने वकील से संपर्क किए बिना उसके बारे में गलत हलफनामा लगाकर एक दूसरा वकील नियुक्त करने के मामले को गंभीरता से लिया है और तीनों याचिकाकर्ताओं पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए याचिका खारिज कर दी है। 

इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने मोहम्मद परवेज और दो अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।

न्यायालय ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि याचिकाकर्ताओं ने बाद में अरुण कुमार सिंह, अधिवक्ता को नियुक्त किया है, जिन्होंने याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए हलफनामे के आधार पर वकालतनामा दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि “याचिकाकर्ता अपने पहले के वकील के काम से संतुष्ट नहीं हैं और उन्होंने अपने पहले के वकील से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए संपर्क किया, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया, इसलिए, अभिसाक्षी हलफनामा दायर कर रहे हैं और वकील नियुक्त कर रहे हैं”।

याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता श्याम सुंदर त्रिपाठी याचिकाकर्ताओं की ओर से न्यायालय में उपस्थित हुए और कुछ समय तक बहस भी की। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि याचिकाकर्ताओं ने कभी भी उनसे संपर्क नहीं किया, न ही ब्रीफ वापस करने या एनओसी देने के लिए कहा। इसके बाद नियुक्त अधिवक्ता ने भी उनसे उपरोक्त आरोपों के बारे में पूछताछ नहीं की। उन्होंने उपरोक्त संदर्भित पैराग्राफ की विषय-वस्तु पर गंभीर आपत्ति जताई है।

न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ताओं का आचरण सद्भावनापूर्ण नहीं है तथा उन्होंने शपथ पर गलत बयान दिए हैं।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के वकील श्याम सुंदर त्रिपाठी अदालत के बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और अदालत को उनके बयान पर कोई संदेह नहीं है।

“इसलिए, याचिका न केवल खारिज की जाती है, बल्कि प्रत्येक याचिकाकर्ता पर 2,00,000/- (दो लाख रुपये) का भारी जुर्माना लगाया जाता है, जिसे उन्हें चार सप्ताह के भीतर इलाहाबाद उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के समक्ष जमा करना होगा। ऐसा न करने पर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही शुरू की जाएगी”, न्यायालय ने आदेश दिया।

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