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महोबा के निलंबित एसपी मणिलाल पाटीदार IPS की याचिका खारिज

लखनऊ।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोपी महोबा के निलंबित एसपी मणिलाल पाटीदार की याचिका सोमवार को खारिज कर दी है।

याचिका में उन्होंने गिरफ्तारी पर रोक लगाने व अपने विरुद्ध दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी । कोर्ट ने याची को अग्रिम जमानत दाखिल करने की छूट दी है ।

यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर व न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने मणिलाल पाटीदार की याचिका पर दिया है जिसमें याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी, इमरान उल्ला और राज सरकार के अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल व अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम आशुतोष कुमार ने बहस की। महोबा के प्रकरण में कोर्ट ने दर्ज प्राथमिकी पर हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए एसपी महोबा को विवेचना में सहयोग करने को कहा है।

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