
*गुजरात हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
देश के हर राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले को बढ़ता देख मास्क लगाने पर सख्ती बरती जा रही है। कई राज्यों में मास्क नहीं पहनने पर भारी जुर्माना भी लगाया जा रहा है। वहीं गुजरात में मास्क नहीं पहनने वाले को कोरोना केंद्र यानी कोविड-19 केयर सेंट पर सामुदायिक सेवा करनी होगी। गुजरात हाईकोर्ट ने मास्क नहीं पहनने वाले को कोविड-19 केयर सेंटर पर अनिवार्य सामुदायिक सेवा का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार को एक अधिसूचना जारी करने के लिए निर्देश भी दिया है।
मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने गुजरात में कोरोना वायरस की स्थिति पर पिछले दिनों एक जनहित याचिका पर सुनवाई की थी। पीठ ने मास्क नहीं पहनने के लिए कई बार पकड़े जा चुके लोगों को कोविड-19 देखभाल केंद्र में सामुदायिक सेवा के लिए भेजने के एक प्रस्ताव पर सरकार का जवाब मांगा था। वहीं महाधिवक्ता ने कहा, ‘हमारे पास ये देखने के लिए ऐसा तंत्र होना चाहिए जिससे पता लगे कि लोग सामुदायिक सेवा के लिए गए या नहीं। इस काम पर नजर रखने के लिए अतिरिक्त कर्मियों को लगाना होगा। इसमें बहुत समय लगेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने सख्त निगरानी की व्यवस्था की है और मास्क पहनने पर जोर दे रही है।
Ghoomta Aina | Latest Hindi News | Breaking News घूमता आईना | News and Views Around the World
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