जज बद्री विशाल पांडे ने सभी अभियुक्तों को दोष सिद्ध करार देते हुए कहा कि अभियोजन अपना पक्ष साबित करने में सफल हुआ है इसके बाद उन्होंने मुकदमे की कार्यवाही स्थगित कर दी। सजा पर फैसला चार को।
प्रयागराज।
प्रयागराज के चर्चित पूर्व सपा विधायक जवाहर यादव उर्फ पंडित हत्याकांड में इलाहाबाद की जिला अदालत ने पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया उनके भाई पूर्व विधायक उदयभान करवरिया और सूरज भान करवरिया तथा रिश्तेदार रामचंद्र उर्फ कल्लू को दोषी करार दिया है।
अदालत ने दोष सिद्धि के बाद अभी सजा के बिंदु पर आदेश नहीं सुनाया है इसके लिए कुछ देर बाद आदेश सुनाए जाने अथवा कोई तिथि नियत किए जाने की संभावना है। मुकदमे की सुनवाई कर रहे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बद्री विशाल पांडे ने दोष सिद्धि पर आदेश सुनाने के बाद अदालत की कार्यवाही कुछ देर के लिए रोक दी है।
जवाहर यादव उर्फ पंडित की हत्या 13 अगस्त 1996 को शहर के सिविल लाइंस इलाके में कर दी गई थी। जवाहर के भाई सुलाकी यादव ने करवरिया बंधुओं पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए सिविल लाइंस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। घटना की जांच शुरू में सिविल लाइंस पुलिस ने और उसके बाद सीबीसीआईडी की इलाहाबाद, लखनऊ और वाराणसी शाखा से कराई गई।
सीबीसीआईडी के आरोप पत्र दाखिल करने के बाद हाईकोर्ट के स्थगनादेश के चलते मुकदमे की कार्रवाई पर काफी समय तक रोक लगी रही। 2015 में हाईकोर्ट का स्थगन आदेश समाप्त होने के बाद इस मुकदमे में सुनवाई प्रारंभ हुई। उसी समय करवरिया बंधुओं को सरेंडर कर जेल जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकरण में त्वरित सुनवाई करने और अनावश्यक तारीख है ना लगाने का आदेश दिया था।
लगभग चार वर्ष चली नियमित सुनवाई के बाद अदालत ने गत दिनों अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था इसे सुनाए जाने के लिए 31 अक्टूबर की तिथि नियत की गई थी। फैसला सुनाए जाने के लिए बृहस्पतिवार को दिन में करीब 2:00 बजे करवरिया बंधुओं को नैनी जेल से अदालत में हाजिर किया गया।
इसके कुछ ही देर बाद जज बद्री विशाल पांडे ने सभी अभियुक्तों को दोष सिद्ध करार देते हुए कहा कि अभियोजन अपना पक्ष साबित करने में सफल हुआ है इसके बाद उन्होंने मुकदमे की कार्यवाही स्थगित कर दी।