

कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने लिए 25 अप्रैल से देश को किए गए लॉकडाउन के करीब चार हफ्ते बाद पहली बार कई राज्य 20 अप्रैल से उद्योग, कृषि समेत कई क्षेत्रों में थोड़ी राहत देने जा रही है। हालांकि, लॉकडाउन पूर्ण रूप से 3 मई को खत्म होगा लेकिन इस दौरान वहां पर कुछ निश्चित क्षेत्र में राज्य सरकार की तरफ से कार्यों की अनुमति दी गई है। कई राज्यों ने अभी कोरोना के लगातार आ रहे नए केस के चलते इसमें किसी तरह की कोई रियायत नहीं देने का फैसला किया है।
अब आइये आपको बताते हैं कि 20 अप्रैल यानि कल से कहां पर लॉकडाउन के दौरान रियायत दी गई है:
1-दिल्ली में लोकसभा सचिवालय का शुरू होगा काम
लोकसभा सचिवालय सोमवार से कामकाज शुरू करेगा जो कोविड-19 के मद्देनजर मार्च के अंतिम सप्ताह से बंद था। आधिकारिक आदेश से यह जानकारी प्राप्त हुई है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों 24 मार्च से बंद कर दिये गए थे जब दोनों सदनों का कामकाज अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया गया था। संसद का बजट सत्र 3 अप्रैल को समाप्त होना था लेकिन इसकी कार्यवाही निर्धारित समय से पहले ही स्थगित कर दी गई थी ।
लोकसभा सचिवालय के अधिकारिक आदेश के अनुसार, यह सोमवार से काम करना शुरू कर देगा और सभी संयुक्त सचिव स्तर और उसके ऊपर के अधिकारी कार्यालय से काम करेंगे। इनके अलावा अन्य अधिकारी बारी बारी से काम करेंगे। आदेश में आगे कहा गया है कि कार्यालय से काम करते हुए सचिवालय के कर्मचारी सामाजिक दूरी की व्यवस्था का पालन करेंगे। ई-कार्यालय में फाइल इलेक्ट्रानिक माध्यम से भेजे जायेंगे । इसमें अपवाद लोकसभा अध्यक्ष के विचारार्थ अत्यावश्यक फाइलें हो सकती है ।
2-महाराष्ट्र में ग्रीन और ऑरेंज जो में उद्योगों को कामकाज बहाल की अनुमति
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि कोरोना वायरस के संबंध में चिह्नित किए गए ‘ग्रीन और ‘ऑरेंज जोन में उद्योगों को नियंत्रित तरीके से कामकाज बहाल करने की अनुमति दी जाएगी। एक वीडियो संदेश में उन्होंने यह भी कहा कि लॉकडाउन के दौरान अपने कामगारों को आवास की सुविधा मुहैया कराने वाले उद्योगों को राज्य से अनाज की आपूर्ति की जाएगी और कच्चे माल की अनुमति दी जाएगी। ठाकरे ने कहा, ”हमें 20 अप्रैल से इस अर्थचक्र को शुरू करना है।”
उनके इस आदेश के बाद महाराष्ट्र में ग्रीन और ऑरेंज क्षेत्रों के उद्योगों को नियंत्रित तरीके से उत्पादन और प्रसंस्करण की गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दी जा रही है। उद्योगों को अपने कामगारों के लिए रहने की व्यवस्था करनी होगी। वे काम के लिए लंबी दूरी की यात्रा नहीं करेंगे। ‘ग्रीन जोन में वे क्षेत्र आते हैं जहां कोरोना वायरस का एक भी मामला सामने नहीं आया है, जबकि ‘ऑरेंज जोन में वे क्षेत्र आते हैं जहां कम मामले सामने आए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आवश्यक सेवाओं की आवाजाही के अलावा सभी जिलों की सीमाएं सील रहेंगी। उन्होंने कहा, ”कृषि उपज और कृषि उपकरणों की आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं है। सभी आवश्यक वस्तुओं को लॉकडाउन पाबंदियों से मुक्त रखा जाएगा।” मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार राज्य में सभी प्रवासी मजदूरों की देखभाल करेगी।
3-बिहार में लॉकडाउन में कुछ छूट के साथ शुरू होंगे कई काम, हाईवे पर खुलेंगे ढाबे- रेस्टोरेंट
बिहार में 20 अप्रैल से लॉक डाउन में कुछ छूट के साथ कई काम शुरू होने जा रहे है, खासकर रोजगार से जुड़े कार्य। दूसरी और सभी सरकारी दफ्तरों में भी काम-काज शुरू हो जाएगा। राज्य सरकार के सभी विभागों और कार्यालयों में भी काम शुरू होने जा रहा। इस बाबत सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया है। इसके मुताबिक वर्ग क और ख के सभी पदाधिकारी प्रतिदिन कार्यालय में आएंगे। वहीं वर्ग ग और इसके नीचे के तथा संविदा कर्मी एक तिहाई की संख्या में कार्यालय आएंगे।
बिहार में सोमवार से मनरेगा के तहत काम शुरू कर दिए जाएंगे ताकि मजदूरों को रोजगार मिल सके। बाहर से आये मजदूरों को भी मनरेगा से लिंक करने का निर्देश उन्होंने दिया है। इसके अलावा सात निश्चय के कार्यक्रम हर घर नल का जल, पक्की गली-नालियॉ, शौचालय का निर्माण, तालाबों/पोखरों का जीर्णोद्धार कार्य शुरू करने के निर्देश पहले ही जारी कर दिए गए हैं। इसी प्रकार मुख्य और ग्रामीण सड़कें, पुल-पुलिया आदि निर्माण कार्य भी शुरू किए जाएंगे। बाढ़ नियंत्रण कार्य के तहत तटबंधों आदि की के मरम्मत कार्य भी शुरू होंगे। जमीन की रजिस्ट्री का काम भी शुरू हो जाएगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों तथा औद्योगित क्षेत्र के यूनिट चालू करने की अनुमति दी गई है। जूट उद्योग, सीमेंट, अलकतरा, माइनिंग के उद्योग, ऑयल गैस रिफाइनरी और खाध्य प्रसंस्करण उद्योग की शुरुआत होगी। इसको लेकर संबंधित विभागों द्वारा भी आदेश जारी किया गया है। उद्योग विभाग राज्य में पहले से चल रहे तीन हजार उद्योगों को भी शुरू करने की तैयारी में है।
बिहार में लॉकडाउन में मालवाहक वाहनों का सुगमता से परिचालन हो सके, इसको लेकर राज्य सरकार ने एनएच और एसएच पर के ढाबे और रेस्टूरेंट को खोलने की अनुमति दी है। इसको लेकर सभी जिलों के डीएम-एसपी को भी निर्देश दिया गया है। हर 15 किलोमीटर पर एक ढाबे-रेस्टूरेंट खोलने की अनुमति है। ताकि मालवाहक वाहनों को चलाने वाले और उसके सहायक को भोजन आदि की दिक्कत नहीं हो। राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया गया है कि मालवाहक वाहनों की मरम्मति के लिए गैरेज और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें भी खुलेंगी। निर्माण कार्य में लगने वाले बालू, गिट्टी और सीमेंट की आपूर्ति की व्यवस्था सरकार कर रही है।
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