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झारखण्ड में प्रथम कोल लोक अदालत

‘लोक अदालत के निर्णय में न किसी की जीत और न किसी की हार’:

विजय कुमार शर्मा

धनबाद

झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्रधिकार के दिशा निर्देश के अनुपालन में जिला न्यायालय धनबाद परिसर में एक विशेष कोल लोक अदालत का आयोजन 26 नवंबर को किया गया।

उक्त विशेष लोक अदालत में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड BCCL के अन्तर्गत कार्यरत कर्मयारियों को समस्याओं से संबंधित विभिन्न प्रकार के मुकदमा पूर्व (Pre litigation) एवं मुकदमा पश्चात् (Post litigation) वादों को निष्पादन हेतू सूचीबद्ध किया गया। कर्मयारियांे से संबंधित पी0एफ0 ग्रेच्चुटी, प्रोन्नति, मेडिकल क्लेम इत्यादि मामलों को विशेष कोल लोक अदालत में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।


विशेष कोल लोक अदालत में बी0सी0सी0एल0 कर्मचारियों के ग्रेच्युटी के 202, पी0एफ0 से संबंधित 113, कर्मयारियों के प्रोन्नति से संबंधित 25 तथा अन्य मामले कुल मिलाकर 1652 मामलों का निष्पादन सुलह समझौते के आधार पर किया गया। इसके साथ-साथ कर्मचरियों को 1.45 अरब रुपये का भुगतान कर्मचारियों को बी0सी0सी0एल0 के पदाधिकारियों के द्वारा किया गया।


विशेष कोल अदालत की अध्यक्षता श्री विजय कुमार शर्मा, अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत धनबाद के द्वारा किया गया। उनके साथ सदस्य के रूप में श्री जी0 विश्वास प्रबंधक बी0सी0सी0एल0 एवं जिला विधिक सेवा पैनल के अधिवक्ता ने अपना सहयोग दिया।

श्री विजय कुमार शर्मा ने विशेष लोक अदालत के संचालन के समय वादकारियों को अवगत कराया कि लोक अदालत या स्थायी लोक अदालत के निर्णय में किसी पक्ष की न तो हार होती है और न हीं कोई पक्ष की जीत होती है । बल्कि, लोक अदालत का निर्णय भविष्य में होने वाले वादों को भी समाप्त करने का एक माध्यम होता है।

विजय कुमार शर्मा ने कहा कि लोक अदालत के फैसले के विरुद्ध कोई पक्ष अपील नहीं कर सकता है तथा स्थायी लोक अदालत या लोक अदालत के द्वारा वादकारियों को सस्ता, सुलभ एवं शीघ्र न्याय प्राप्त होता है ।

विशेष कोल लोक अदालत की अपार सफलता को ध्यान में रख कर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष श्री वसंत कुमार गोस्वामी ने निकट भविष्य में पुनः विशेष कोल लोक अदालत के अयोजन करने का आश्वासन दिया।

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