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High Court: गोरखपुर के जिलाधिकारी को उच्च न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश

अधिवक्ता दिनेश कुमार मिश्र

प्रयागराज।

समय पर अनुदेश न प्राप्त कराने पर गोरखपुर के जिलाधिकारी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है। उक्त आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया ने रामचेत सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

याची ने अपने शस्त्र लाइसेंस का विशिष्ट पहचान संख्या जनपद गोरखपुर की शस्त्र पंजिका में दर्ज कराने हेतु माह जनवरी २०२१ में जिलाधिकारी के समक्ष आवेदन किया था किन्तु लगभग २४ माह बीत जाने के बावजूद जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा सत्यापन सूचना नहीं भेजा गया जिससे क्षुब्ध होकर याची ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय मे याचिका दायर की।

याची के अधिवक्ता दिनेश कुमार मिश्र ने न्यायालय को बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक ४ जुलाई २०१७ के शासनादेश जारी कर समस्त लाइसेंस प्राधिकारियों एवं लाइसेंस नवीनीकरण प्राधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी शस्त्र लाइसेंस को विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित की जायेगी जिनका अंकन जनपद की शस्त्र पंजिका में किया जायेगा एवं बगैर विशिष्ट पहचान संख्या के शस्त्र लाइसेंस अवैध माने जायेंगे। उक्त आदेश दिनांक १ अप्रैल २०१७ से प्रभावी हो गया है।

उच्च न्यायालय द्वारा अनुदेश प्राप्त करने हेतु दस दिन का समय दिया गया था किन्तु जिलाधिकारी गोरखपुर द्वारा निर्धारित समय पर अनुदेश नहीं प्राप्त कराया गया जिस पर एक सप्ताह का अंतिम मौका अनुदेश प्राप्त करने का दिया गया है। अन्यथा की स्थिति में जिलाधिकारी को न्यायालय में स्वयं उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।

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