प्रयागराज।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व सांसद उमाकांत यादव को आपराधिक इतिहास और अपराध के आरोप की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है। उनके साथ ही कोर्ट ने रविकांत यादव और दिनेश कांत यादव नाम के दो अन्य लोगों की याचिका खारिज कर दी है। इन सभी के खिलाफ आजमगढ़ में फूलपुर के गांधी आश्रम का ताला तोड़कर अवैध कब्जा करने और लूट लेने का आरोप लगाया गया है। यह आदेश जस्टिस राजुल भार्गव ने दिया है।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट में अपील करते हुए कहा कि उसे झूठे मुकदमें में फंसाया गया है और उसने अपनी जमीन पर कब्जा किया है। जब कि सरकारी वकील का कहना था कि 1977 से अब तक याची के खिलाफ 47 धोखाधड़ी, लूट, हत्या, दुराचार ,लोक संपत्ति के नुकसान के आपराधिक मामले दर्ज हैं। एक मामले में सजा हो चुकी है और सभी कई महीने जेल में भी रह चुके हैं।
इस केस में डीएम ने जांच कर गांधी आश्रम का अवैध कब्जा खाली करा लिया है और जमीन पर आश्रम का नाम दर्ज है। आश्रम विश्व बैंक की मदद से बना है। जिस पर याचिकाकर्ताओं ने कब्जा कर लिया था। दोनो पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है।
Tags Bail Court Umakant Yadav उमाकांत यादव जमानत
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