
पूर्व सपा विधायक जवाहर पंडित हत्याकांड, करवरिया बन्धुओं सहित चार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई
प्रयागराज।
प्रयागराज के चर्चित जवाहर यादव उर्फ पंडित हत्याकांड में इलाहाबाद की जिला अदालत ने पूर्व सांसद कपिलमुनि करवरिया, उनके भाई पूर्व विधायक उदयभान करवरिया और पूर्व एमएलसी सूरजभान करवरिया तथा रिश्तेदार रामचंद्र उर्फ कल्लू को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

उल्लेखनीय है कि 13 अगस्त 1996 को पूर्व सपा विधायक जवाहर यादव उर्फ पंडित की सिविल लाइंस इलाके में गोली मारकर की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में करवरिया बंधुओं को नामजद किया गया था।
चारों आरोपियों को धारा 302- उम्रकैद 1लाख जुर्माना,धारा 307- 10 वर्ष 50 हज़ार,धारा 147- 2 वर्ष 10 हजार,धारा 148- 33 वर्ष 20 हजार दण्ड और जुर्माना लगया गया है । इस प्रकार चारो को कुल 7.20 लाख का जुर्माना लगाया गया है।

इस मामले में अदालत ने 31 अक्टूबर को फैसला सुनाते हुए पूर्व बसपा सांसद कपिल मुनि करवरिया, पूर्व भाजपा विधायक उदय भान करवरिया और एमएलसी सूरज भान करवरिया तथा उनके रिश्तेदार रामचंद्र त्रिपाठी को हत्या, विधि विरुद्ध जमाव, सशस्त्र बल प्रयोग सहित तमाम धाराओं में दोषी करार दिया था।

मगर अदालत ने उस दिन सजा के बिंदु पर सुनवाई नहीं की थी। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए चार नवंबर की तिथि नियत की थी। जिसे सुनने के बाद अदालत ने आज करवरिया बंधुओं को उम्रकैद की सजा सुनाई।

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