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शाहजहांपुर: SI के वेतन से वसूली करने पर रोक

सब इंस्पेक्टर के वेतन से वसूली करने पर रोक

प्रयागराज।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आठवीं वाहिनी पीएसी रेली में तैनात उपनिरीक्षक लिपिक तेज बहादुर गंगवार के वेतन से 4,22,976.50 रुपये की वसूली करने संबंधी पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के 10 जुलाई 2025 के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने यह आदेश देते हुए चार सप्ताह में प्रति शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। याची के अधिवक्ता जगदीश सिंह बुंदेला ने कहा कि जांच अधिकारी को दंडादेश की संस्तुति का अधिकार नहीं है।

पुलिस अधीक्षक के आदेश में कहा गया है कि  याची तेज बहादुर गंगवार व उपनिरीक्षक लिपिक अनिल कुमार सुमन द्वारा 2009 में की गई गलती से उपनिरीक्षक दिनेश कुमार उपाध्याय की गलत वेतन वृद्धि का निर्धारण हो गया। सेवानिवृति के उपरांत उपनिरीक्षक दिनेश कुमार उपाध्याय के देयों से 8,45,953 रूपये वसूली करने का आदेश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली ने 27 जुलाई 2024 को पारित किया।

दिनेश ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट के रफीक मसीह केस में पारित आदेश का उल्लंघन माना और 25 सितंबर 2024 से पूर्व व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल करने का आदेश दिया। इस पर शाहजहांपुर के क्षेत्राधिकारी (लाइन) से जांच कराई गई।

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