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Supreme Court: “लंबे समय तक जमानत की सुनवाई अदालत के समय की बर्बादी है”

जमानत आवेदन पर 10 मिनट से ज्यादा सुनवाई समय की बर्बादी है- सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि अदालतों को दस मिनट से अधिक समय तक bail applications यानी जमानत याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए।

जस्टिस संजय किशन कौल और एएस ओका की पीठ के अनुसार, लंबे समय तक जमानत की सुनवाई अदालत के समय की बर्बादी है।

यह टिप्पणी जेएनयू के छात्र शारजील इमाम की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आई, जिसने दिल्ली दंगों की साजिश मामले में सह-आरोपी उमर खालिद को जमानत देने से इनकार करने के अपने आदेश में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उसके खिलाफ की गई कुछ टिप्पणियों को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से कहा था।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने खालिद की जमानत से इनकार करते हुए इमाम को “यकीनन साजिश का प्रमुख” कहा।

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, इस तरह की टिप्पणियां फैसले में तब आती हैं जब जमानत के मामलों की लंबी सुनवाई होती है, जैसे कि अदालत दोषसिद्धि के खिलाफ अंतिम अपील पर सुनवाई कर रही हो।

पीठ ने स्पष्ट किया, “ये चीजें (टिप्पणियां आदि) केवल तभी होती हैं जब जमानत पर इतने लंबे समय तक बहस की जाती है, जैसे सजा पर अंतिम अपील, और इसी तरह।”

खालिद की जमानत अर्जी पर 20 दिनों से अधिक समय तक सुनवाई हुई थी, इससे पहले कि अदालत ने इसे खारिज कर दिया, जबकि इमाम के बारे में भी टिप्पणी की।

अदालत ने आज इमाम की याचिका मंजूर कर ली और आदेश दिया कि इमाम की भूमिका के बारे में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा की गई कोई भी टिप्पणी उस पर किसी भी तरह का प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

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