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“आवासीय पट्टे के संरक्षण का दायित्व एसडीएम पर”: हाईकोर्ट

अधिवक्ता दिनेश कुमार मिश्र

Allahabad High Court

“आवासीय पट्टे के संरक्षण का दायित्व एसडीएम पर”: हाईकोर्ट

* अनुसूचित जाति को आवंटित आवासीय भूमि से अतिक्रमण हटाकर दो माह में कब्जा सौंपने का निर्देश

प्रयागराज।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि ग्राम पंचायत द्वारा आश्रयहीन कृषि श्रमिक को आवंटित आवासीय भूमि के संरक्षण का दायित्व एसडीएम का है। यदि कोई आवंटी को बेदखल कर कब्जा कर लेता है तो उसे हटाकर आवंटी को कब्जा सौंपा जायेगा। कोर्ट ने कहा आवंटित आवासीय भूमि पर उत्तराधिकार हो सकता है किन्तु इससे आवंटी को भूमिधरी या आसामी का अधिकार नहीं मिल जाता। जमीन ग्राम पंचायत की ही रहेगी। उसे आवंटन निरस्त करने का भी अधिकार होगा। इसी के साथ कोर्ट ने आवंटी को कब्जा दिलाने और अतिक्रमण हटाने का समादेश जारी करने की मांग में दाखिल याचिका स्वीकार कर ली है और एसडीएम खागा फतेहपुर को राजस्व संहिता की धारा 65 में संक्षिप्त कार्यवाही कर आवंटी याची को कब्जा सौंप घर बनाने दें, ऐसा करने से पूर्व अतिक्रमणकारियों को सुनवाई का पूरा मौका दिया जाए और दो माह में निर्णय लें।

यह आदेश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन तथा न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने गीता देवी व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता दिनेश कुमार मिश्र को सुनकर दिया है।

खागा तहसील के गांव ओरहा के भूमिहीन आश्रयहीन खेतिहर मजदूर याची के पति रामलाल के नाम घर बनाने के लिए ग्राम पंचायत ने 16 अप्रैल 12 को भूमि आवंटन का प्रस्ताव भेजा। जिसे एसडीएम द्वारा 24 दिसंबर 12 को अनुमोदित किया गया। याची के पति ने कच्चा मकान बनाया, इसी बीच उसकी दुर्घटना में मौत हो गई। जिसमें याची को मुआवजा मिला तो उसने घर बनाना शुरू किया किन्तु विपक्षियों ने रोक दिया और भगा दिया। जिलाधिकारी व एसडीएम से शिकायत की किंतु कोई कार्रवाई न होने पर हाईकोर्ट की शरण ली।

हाईकोर्ट ने कानूनी मुद्दे पर फैसला सुनाया और कहा कि ऐसे मामलों में एस डी एम को धारा 65 में संक्षिप्त कार्यवाही कर आवंटी को कब्जा सौंपने का अधिकार प्राप्त है। इस मामले में धारा 134 के उपबंध नहीं लागू होंगे। यह धारा भूमिधरी या आसामी की बेदखली पर कार्यवाही का उपबंध करती है। जो धारा 63 के आवासीय आवंटन पर लागू नहीं होती, जिसके अतिक्रमण से संरक्षण देने का अधिकार एसडीएम को है।

एसडीएम का कर्तव्य है कि वह आवंटी को कब्जा दिलाएं, क्योंकि आवास का अधिकार अनुच्छेद 19 (1) (ई) व अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकारों में शामिल हैं।

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