
धमकी देना भी है बड़ा अपराध, होगी सात साल का सजा
यदि आपको कोई व्यक्ति “देख लेने का” धमकी देता है तो यह भी अपराध के कैटेगरी में आएगा और धमकी देने वाला व्यक्ति को सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है।
कौन सी धारा लगती है-
आईपीसी का सेक्शन 503 के तहत किसी को देख लेने की धमकी देना भी अपराध है यदि आरोपी दोषी पाया जाता है तो उसे 2 साल से लेकर 7 साल तक का सजा हो सकता है।
क्या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना धमकी है ?
यदि कोई व्यक्ति किसी के शरीर, संपत्ति या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का धमकी देता है तो ऐसे में धमकी देने वाले व्यक्ति को 2 साल का सजा हो सकता है यदि कोई व्यक्ति किसी को जान से मारने का धमकी देता है या आग लगाकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का धमकी देता है या किसी महिला के चरित्र पर किसी तरह का लांछन लगाने का धमकी देता है तो ऐसे में यदि अपराधी दोषी पाया जाता है तो उसे 7 साल तक का सजा हो सकता है यदि कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करने का धमकी देता है जिसमें मृत्यु या आजीवन कारावास या फिर 7 साल तक का सजा का प्रावधान है तो ऐसी स्थिति में धमकी देने वाला व्यक्ति को आईपीसी 506 के तहत 7 साल का सजा हो सकता है और साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला-
26 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने विक्रम जोहर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा था, कि सिर्फ गंदी गाली देना को धमकी नहीं माना जा सकता है अगर कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है या फिर उसके लिए अभद्र भाषा का उपयोग करता है तो आईपीसी का सेक्शन 506 के तहत उसको सजा नहीं दिया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है या आधारहीन आरोप लगाता है या आलोचना करता है साथ ही उसके बारे में गलत धारणा समाज में पेश करता है, जिससे संबंधित व्यक्ति का समाज में मान-मर्यादा और प्रतिष्ठा पर बुरा असर पड़ता है, तब संबंधित व्यक्ति कोर्ट में अपने खिलाफ हो रहे दुष्प्रचार और अपनी प्रतिष्ठा को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए आईपीसी का सेक्शन 500 के तहत मानहानि का केस कर सकता है।
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