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वाराणसी: आवश्यक वस्तु अधिनियम, कोर्ट ने आरोपी को दी जमानत

आवश्यक वस्तु अधिनियम, कोर्ट ने आरोपी को दी जमानत

युवा अधिवक्ता शिवम श्रीवास्तव ने की जोरदार पैरवी

वाराणसी।

अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम) ने आरोपी विवेक कुमार की जमानत प्रार्थना पत्र को मंजूर कर लिया।इस मामले में युवा अधिवक्ता शिवम श्रीवास्तव ने जोरदार पैरवी की, जिसके बाद कोर्ट ने यह निर्णय लिया। आरोपी विवेक पर धारा 576/2024 व 317(2)/303(2) के तहत आरोप लगाए गए थे।

कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने जमानत अर्जी का विरोध किया। इसपर बचाव पक्ष की तरफ से युवा अधिवक्ता शिवम श्रीवास्तव ने इस मामले में पुलिस पर यह आरोप लगाते हुए कहा कि उसने विवेक कुमार को जबरन फंसाने के उद्देश्य से यह झूठा मामला दर्ज किया है। उन्होंने कोर्ट में इस मामले में अपनी ओर से कई मजबूत तर्क प्रस्तुत किए और कहा कि आरोपी निर्दोष है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी विवेक को 1,00,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत देने पर मुहर लगाया।

इसके साथ ही कोर्ट ने यह शर्त भी रखी कि आरोपी जांच में पूर्ण सहयोग करेगा, गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा और न्यायालय की अनुमति के बिना जिले से बाहर नहीं जाएगा।

कोर्ट के इस आदेश के बाद आरोपी विवेक कुमार की जल्द ही जेल से रिहाई संभव होगी। अधिवक्ता शिवम श्रीवास्तव ने इसे न्याय की जीत बताया।

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